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हमला करने के मामले में आरोपियों की जमानत खारिज

बलरामपुर : जनपद न्यायाधीश उमेश सिंह ने टॉवर में घुसकर चोरी के आशय से हमला करने के मामले में दो आरोपि

By Edited By: Published: Tue, 28 Jun 2016 11:29 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2016 11:29 PM (IST)
हमला करने के मामले में आरोपियों की जमानत खारिज

बलरामपुर : जनपद न्यायाधीश उमेश सिंह ने टॉवर में घुसकर चोरी के आशय से हमला करने के मामले में दो आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर सिंह ने बताया कि बीते नौ जून को थाना कोतवाली देहात के ग्राम गांगनार निवासी पेशकार वर्मा पुत्र मंशाराम व विकास सिंह पुत्र मुन्ना सिंह थाना महराजगंज तराई के एअरटेल टॉवर मुड़िला मे घुस आए और सामान टटोलने लगे। सुरक्षा कर्मी हरपाल यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव को कट्टा दिखाकर शांत करने का प्रयास किया तभी ग्राम के अन्य लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके जेल भेज दिया। जमानत प्रार्थना पत्र पर कहा गया कि आवेदक गण निर्दोष हैं। प्राथमिकी बिलंब से दर्ज कराई गई है। पुलिस के सांठगांठ करके झूठा फंसा दिया गया है। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी जनता के द्वारा पकड़े गए हैं। जिनके पास से कट्टा व कारतूस भी बरामद हुआ है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद प्रकरण गंभीर मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।


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