अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की नौकरी खतरे में
बलरामपुर : जिले के अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों अदालत के आदेश पर कार्य कर रहे शिक्षकों की नौकरी पर
बलरामपुर : जिले के अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों अदालत के आदेश पर कार्य कर रहे शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक मनमोहन शर्मा ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यो को नोटिस जारी कर ऐसे शिक्षकों को स्कूल से बाहर करने का निर्देश दिया है।
डीआइओएस ने बताया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ लखनऊ में दायर एक याचिका के आधार पर जिले के कई स्कूलों में शिक्षक कार्य कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 17 दिसंबर 2015 में जारी किए गए आदेश में उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसके आधार पर शिक्षक स्कूलों में कार्यरत हैं। इसके आधार पर विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को नोटिस जारी कर ऐसे शिक्षकों को विद्यालय से बाहर करने के निर्देश दिया गया है। जिससे उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश की अवमानना से बचा जा सके। विभागीय अधिकारियों की माने तो इस आदेश से जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत कुल आठ शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।
- कर्मचारियों की भी जाएगी नौकरी
पूर्व में न्यायालय द्वारा जारी निर्देश खारिज होने के बाद भी जिले के दो विद्यालयों में कर्मचारियों के कार्यरत रहने के मामले को संज्ञान में लेते हुए डीआइओएस ने सभी अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यो को नोटिस जारी कर न्यायालय के आदेश पर विद्यालय में नौकरी कर रहे शिक्षक व कर्मचारियों के सभी निर्देश व उसके लागू होने संबंधी अभिलेख तलब किया था, लेकिन अबतक अधिकांश स्कूलों के प्रधानाचार्य ने डीआइओएस को यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। विभागीय कर्मचारियों के माने तो इन अभिलेखों के सामने आने पर भी कई कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी।