बैंकों की लापरवाही की मार किसानों पर भारी
बलरामपुर, बैंकों की लापरवाही की मार जिले के किसानों पर भारी पड़ रही है। फसल ऋण लेने वाले एक लाख से अध
बलरामपुर, बैंकों की लापरवाही की मार जिले के किसानों पर भारी पड़ रही है। फसल ऋण लेने वाले एक लाख से अधिक किसानों में से सिर्फ 64 किसानों को धान की फसल बर्बाद होने की बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति मिला है। जबकि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा मिलना चाहिए। बैंकों द्वारा फसल ऋण लेने वाले किसानों का बीमा प्रीमियम की धनराशि जमा ही नहीं किया गया। इस लिए बाढ़ के पानी से बर्बाद हुई धान की फसल का बीमा कंपनी द्वारा सिर्फ 64 किसानों को क्षतिपूर्ति 6 लाख 91 हजार 504 रूपया देना है। धान फसल का प्रीमियम सिर्फ चार बैंक शाखाओं ने समय से जमा किया। फसल का प्रीमियम इलाहाबाद बैंक, भगवानपुर स्टेट बैंक भगवतीगंज सिंडीकेट बैंक नई बाजार व यूनाइटेड बैंक पुरैनिया तालाब शाखा ने जमा किया। उपरोक्त बैंक शाखाओं ने पांच लाख 45,87 रूपया प्रीमियम जमा किया। इसके सापेक्ष छह लाख 91 हजार 504 रूपया बीमा कंपनी रिलायंस क्राप इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड ने क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों को दिया है जो धनराशि कम है।
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-गेंहू फसल की क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी
धान की फसल की क्षतिपूर्ति न पाने वाले किसानों को गेंहू की फसल का भी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी नहीं देगी। बैंकों ने जिले के 1276 किसानों का ही प्रीमियम धनराशि 9,25,609 रूपया जमा किया है जबकि 86 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेंहू की खेती की गई थी। रबी फसल में भी बैंकों ने फसल ऋण लेने वाले किसानों का प्रीमियम समय से नहीं जमा किया।
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-केसीसी के खाते से कटती है बीमा राशि
किसान क्रेडिट कार्ड धारक सभी किसानों का फसल ऋण माना जाता है। किसानों के इसी खाते से बैंकों द्वारा प्रीमियम की कटौती की जाती है। खरीफ धान फसल में 31 जुलाई तक और रबी गेंहू फसल में 31 दिसंबर तक प्रीमियम की धनराशि बैंकों द्वारा जमा किया जाना चाहिए जिले में बैंकों ने ऐसा नहीं किया।
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-लिखा गया बैंकों को पत्र
जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार चौबे ने बताया कि धान फसल की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी ने 64 किसानों को दिया है। समय से प्रीमियम धनराशि नहीं मिला है। जिले में एक लाख 12 हजार केसीसी धारक हैं। इसके से 54 हजार केसीसी क्रियाशील हैं। कम किसानों को क्षतिपूर्ति मिलने के लिए बैंकों को पत्र लिखा गया है।
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बीमा कंपनी की उदासीनता के कारण जिले के कम किसानों को बर्बाद फसल की क्षतिपूर्ति मिली है। बीमा कंपनी ने गन्ना फसल का प्रीमियम भी नहीं स्वीकार किया है। खरीफ व रबी फसल का प्रीमियम भी समय से जमा किया गया था लेकिन बीमा कंपनी ने कमी बताकर कटौती कर दी। जिलाधिकारी के स्तर से शासन को रिपोर्ट भेजी गई है।
-अभिनंदन कुमार
प्रबंधक, अग्रणी बैंक बलरामपुर