पांच साल के अनुभव वाले चालक को ही दें स्कूल वाहन
बलरामपुर : विद्यालय प्रबंधक अपने संस्थान के वाहन चालक को नौकरी देते समय उसके पांच साल पुराने लाइसें
बलरामपुर : विद्यालय प्रबंधक अपने संस्थान के वाहन चालक को नौकरी देते समय उसके पांच साल पुराने लाइसेंस की जांच अवश्य करें। इस मानक को पूरा न करने वाले चालक को वाहन कतई न दें।
यह बातें यात्री कर अधिकारी आशुतोष उपाध्याय ने रविवार को संभागीय परिवहन कार्यालय में आयोजित वाहन चालकों की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। कहा कि स्कूल वाहन, टैक्सी व अन्य व्यवसायिक वाहनों को चलाने के लिए चालक के पास पांच साल पुराना एवं व्यवसायिक लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी चालक वाहन चलाने की योग्यता नहीं रखता है। कहा कि इसके अलावा स्कूल में गैस से चलने वाले वाहनों का प्रयोग बिलकुल न करें। जिससे गैस रिसाव से होने वाली आगजनी की घटनाओं से बचा जा सके। वाहन चालकों को बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करने एवं आवासीय क्षेत्र में धीमी गति से वाहन चलाने की बात पर जोर दिया। साथ ही बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के वाहन चलाए जाने पर गाड़ी सीज करने की चेतावनी भी दी। इस दौरान विभाग के अन्य अधिकारी एवं प्राइवेट बस यूनियन के अध्यक्ष अब्दुल जब्बार, हाजी नब्बन, अजीम खां ने चालकों को यातायात के अन्य नियम व वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया। इस अवसर पर निशांत सिंह, जितेंद्र प्रसाद, कामता, भुनेश्वर, पवन, संदीप, आशीष सहित जिले के विभिन्न स्कूलों के वाहन चालक उपस्थित रहे।