आपसी सुलह समझौते से 359 वादों का निस्तारण
बलरामपुर : दीवानी न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते से 359 वादों का निस्तारण किया गया।
लोक अदालत की अध्यक्षता करते हुए जनपद न्यायाधीश कृष्ण सिंह ने एक फौजदारी के मामले को निस्तारित करते हुए कहा कि लोक अदालत मुकदमें को समाप्त करने का महत्वपूर्ण मंच है। जिसमें बगैर किसी जटिलता के वादों का निस्तारण हो जाता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन प्राधिकरण सचिव सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार ने एक व्यवहारिक अपील का निस्तारण किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नासिर अहमद ने फौजदारी के 121 वादों का निस्तारण 43,500 रुपये अर्थदंड पर किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने चार उत्तराधिकार के वाद में 8,67,486 रुपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट फर्रुख इमाम सिद्दीकी ने चार सिविल मामलों के साथ ही 14 फौजदारी के वादों का निपटारा करते हुए नौ सौ रुपये अर्थदंड अभ्यारोपित किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम हेमंत कुशवाहा ने फौजदारी के नौ मुकदमें को 2950 रुपये जुर्माना पर समाप्त किया। प्रधान न्यायाधीश किशोर बोर्ड के दो अपचारियों के मामले को एक हजार रुपये अर्थदंड पर खत्म किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास ने 12 फौजदारी के मामले को समाप्त किया। सिविल जज अवर खंड उतरौला ने फौजदारी के 78 मुकदमें में 11,600 रुपये जुर्माना तथा पांच मुकदमा सिविल प्रकृति का भी निस्तारित किया। इसके अतिरिक्त तहसील से राजस्व के 108 मुकदमें का निपटारा किया गया।