'पूजा स्थलों को न बनाएं राजनीतिक मंच'
बलरामपुर : मत प्राप्त करने के लिए जातीय, सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई किसी भी दल के लोग न दें। मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों या अन्य पूजा स्थलों पर निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सभी दलों व प्रत्याशियों को ऐसे सभी कार्यो से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न होने पाए।
विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह हिदायत जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश चंद्र ने प्रेक्षक पुरुषोत्तम साहू की मौजूदगी में दी है। कहा कि निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण सबसे बड़ा अपराध है। मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्र के सौ मीटर के भीतर मत वाचना आदि भ्रष्ट आचारण में आता है। कहा कि चुनावी सभा समाप्त होने के पश्चात सभा की कराई गई वीडियोग्राफी की सीडी छह घंटे के उपरांत उपलब्ध कराना अनिवार्य है। बिना अनुमति के वाहन की प्रयोग, सभा व जुलूस आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा किया गया तो आइवीसी की धारा धारा 171 (ज) के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रेक्षक पुरुषोत्तम साहू ने निर्वाचन आयोग के मंशानुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने में सभी से जिला प्रशासन का सहयोग करने को कहा। निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च न करें। एसपी सोनिया सिंह ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों के प्रस्तावित सभाओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रत्याशियों एवं पदाधिकारियों को पुख्ता एवं सुरक्षात्मक के अनुरूप वैरीकेडिंग आदि की व्यवस्था कराने की बात कही। बैठक में सीडीओ आरके मिश्र, एडीएम केशवदास, एएसपी मानिक चंद्र सरोज, बसपा के राजाराम गौतम, भाजपा के चंद्र प्रकाश सिंह, सपा के लाल चंद्र पटेल, कांग्रेस के अजय शुक्ल आदि लोग मौजूद रहे।