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10 लाख से ऊपर के निर्माण को पंजीयन अनिवार्य

बलिया : भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत ऐसे समस्त निर्माण इकाइयों का पंजीयन

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Jun 2017 05:12 PM (IST)Updated: Wed, 21 Jun 2017 05:12 PM (IST)
10 लाख से ऊपर के निर्माण को पंजीयन अनिवार्य
10 लाख से ऊपर के निर्माण को पंजीयन अनिवार्य

बलिया : भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत ऐसे समस्त निर्माण इकाइयों का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है, जिनकी निर्माण लागत 10 लाख अथवा इससे अधिक है। यह अधिसूचना वर्ष 2009 के बाद निर्मित सभी निर्माण कार्यों पर लागू है। जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम के निर्देश पर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी डीपी तिवारी के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न लेबर अड्डों गुदरी बाजार स्थित दुर्गा मन्दिर, कदम चौराहा, रामपुर उदयभान पर 13 से 17 जून तक कैंप लगाकर कुल 217 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। श्रमिकों को बोर्ड द्वारा संचालित संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पंजीयन कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारी अर¨वद कुमार ¨सह के साथ चंदन कुमार प्रसाद, जितेंद्र चौधरी, जगरोशन ¨सह, नरेंद्र कुमार यादव, धर्मेंद्र शर्मा उपस्थित थे।


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