खारिज हुई 39 की जमानत
बलिया : शहर के इशरतगंज मोहल्ले से बरामद 31 युवतियां व आठ युवकों को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते गुर
बलिया : शहर के इशरतगंज मोहल्ले से बरामद 31 युवतियां व आठ युवकों को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश चंद्रहास राम सरोज की अदालत ने अस्वीकार कर दी है। जिला जज श्री
सरोज ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस तरीके के गंभीर अपराध से सामाजिक बुराइयां बढ़ती है। डीजीसी क्रिमिनल श्याम नारायण यादव व अन्य पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दी। कोतवाली थाना अंतर्गत इशरतगंज मोहल्ले से 23 लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया था। सभी आरोपितों की जमानत अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत निरस्त हो गया। अभियोजन के अनुसार क्षेत्राधिकारी नगर केसी ¨सह, एसडीएम सदर रामानुज ¨सह, कोतवाल प्रमेश कुमार ¨सह, महिला एसओ
संध्या ¨सह व सभी चौकी इंचार्ज 16 मई को शांति व्यवस्था व आवश्यक प्रशासनिक कार्य से मामूर थे। मुखबिर से सूचना मिली की इशरतगंज में बड़े पैमाने पर देह व्यापार का कुकृत्य चल रहा है। उस रास्ते से गुजरना
भी मुश्किल हो गया है। इस टीम द्वारा छापेमारी की गई तो युवक व युवतियां मिलकर 39 आरोपी गिरफ्तार किए गए।