दहेज हत्या में पति समेत पांच को उम्रकैद
बलिया : दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक
बलिया : दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक अमरपाल ¨सह की अदालत ने अभियुक्त पति समेत पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है तथा दो-दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पाल चंद्रहास गांव निवासी अभियुक्त गण पप्पू चौहान पति, सुभाष, रामाधार, शिवचंद्र उर्फ शिववचन तथा वियफी देवी को अदालत ने उक्त सजा सुनायी है। अभियोजन के अनुसार यह घटना नगरा थाना अंतर्गत चंद्रहा गांव में 18/19 जून 14 को रात में घटित हुई थी। गड़वार थाना अंतर्गत एकडेरवा गांव निवासी रायसमुझ चौहान ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनकी पुत्री प्रतिभा की शादी 14 जुलाई 2013 को पप्पू चौहान के साथ हुई थी। विदाई के कुछ ही दिनों के बाद ससुराल वाले डेढ़ लाख रुपये की मांग करने लगे और प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर जलाकर हत्या कर दी। दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में लोअर कोर्ट में समझौते के दौरान विवाहिता को घर ले गए थे और एक सप्ताह के अंदर ही मार डाले। परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर डीजीसी भरत तिवारी व बचाव पक्ष से वीरेंद्र बहादुर ¨सह ने अपना-अपना तर्क प्रस्तुत किया।