धतुरी टोला हत्याकांड में सात को उम्रकैद
बलिया : लगभग 10 साल पहले धतुरी टोला गांव में हुए बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई करते हुए अपर सत्र
बलिया : लगभग 10 साल पहले धतुरी टोला गांव में हुए बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अश्वनी कुमार ¨सह की अदालत ने सात अभियुक्तों पर दोष सिद्ध करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। दोकटी थाना क्षेत्र अंतर्गत धतुरी टोला निवासी अभियुक्त गण कुष्ण मौर्य, बद्री मौर्य, अवधेश, मोहन, राजेश मौर्य, चांदमुनि व श्याम बिहारी के खिलाफ अदालत ने यह सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार यह घटना दोकटी थाना अंतर्गत धतुरी टोला गांव में 11 जून 2005 को सुबह करीब साढ़े सात बजे बच्चों के आम तोड़ने के विवाद में हुई थी। धतुरी टोला निवासी सोनू कुमार ¨सह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका चचेरा भाई रूपेश कुमार ¨सह मजदूर बुलाने के लिए गांव के दक्षिण बहोरन गिरि के मठिया पुरवा में जा रहा था कि आम तोड़ने के विवाद को लेकर कृष्ण मौर्य गाली गलौच करते हुए उसके भाई रूपेश को तीन चार थप्पड़ जड़ दिया। उलाहना देने के लिए परिवार के सदस्य बद्री मौर्य के घर पहुंचे तो जान मारने की नीयत से उन पर फायर झोंक दिए जिसमें अभय ¨सह की गोली लगने से मौत हो गई। इस मामले में अभियोजन की ओर से हर्ष नारायण प्रसाद, शैलेश ¨सह व बचाव पक्ष से शंभूनाथ उपाध्याय ने पैरवी की।
क्रास केस में चार को आजीवान कारावास
इसी हत्याकांड के क्रास केस में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अश्वनी कुमार ¨सह की अदालत ने चार अभियुक्तों धतुरी टोला निवासी गंगेज, योगेंद्र, चुलबुल व दिनेश ¨सह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। वहीं इसी मामले में साक्ष्य के अभाव में सोनू ¨सह, चुन्नू, अनिल व सत्येंद्र को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में अभियोजन की ओर से डीएन पांडेय व बचाव पक्ष से शैलेश कुमार ¨सह ने पैरवी की।
सजा पाने वाले जाएंगे अगली अदालत में
वादी पक्ष ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है वहीं सजा पानेवाले पक्ष में अगली अदालत में जाने का निर्णय किया है।