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दुष्कर्म के अभियुक्त को दस वर्ष की कैद, जुर्माना

बलिया: किशोरी के साथ दुष्कर्म केएक मामले में सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.(एक) के न्यायाधीश

By Edited By: Published: Fri, 27 Mar 2015 08:07 PM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2015 08:07 PM (IST)
दुष्कर्म के अभियुक्त को दस वर्ष की कैद, जुर्माना

बलिया: किशोरी के साथ दुष्कर्म केएक मामले में सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.(एक) के न्यायाधीश अमरपाल की अदालत ने अभियुक्त को दस साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रूपये जुर्माना भी लगाया है। रेवती थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी अभियुक्त राजू चौरसिया को अदालत ने भादवि की धारा 363, 366 व 376 के तहत दोषी पाकर सजा से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार यह घटना रेवती कस्बा में वार्ड नं.11 में 11 जुलाई 2013 की रात को घटित हुआ था। वादी मुकदमा ने थाने में तहरीर दिया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को गांव के ही अभियुक्त द्वारा बहला-फुसला कर अपहरण कर लिया गया है। काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चल रहा है। वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। कुछ दिनों बाद पीड़िता को पुलिस द्वारा बरामद किया गया। परीक्षण के दौरान अभियोजन की ओर से अपर डीजीसी भरत तिवारी तथा बचाव की ओर भगवान सिंह ने अपना-अपना तर्क प्रस्तुत किया। सम्यक विचारोपरांत अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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