पति समेत छह को दस-दस साल की सश्रम कैद
बलिया : दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अश्वनी कुमार सिंह की अदा
बलिया : दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अश्वनी कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्त पति समेत छह को दस-दस वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाई है तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
उल्लेखनीय है कि एसटी नंबर 75/94 में सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरवां निवासी अभियुक्तगण लव कुमार (पति), रामबचन (ससुर), सावित्री देवी (सास) आरती (ननद), कुश कुमार व संजय कुमार को अदालत ने भादवि की धारा 498 ए, 304बी व 3/4 डीपी एक्ट के तहत दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार खेजुरी थाना व गांव अंतर्गत वादी मुकदमा केदार गोंड ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रार्थी की पुत्री लालसा की शादी 1998 में लव कुमार के साथ हुई थी। शादी में वादी ने अपने क्षमता अनुसार दान दहेज उपहार स्वरूप दिया था। विदाई के बाद ससुराल वाले अत्यधिक दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे तथा मांग पूरी न होने पर 26 मार्च 92 को दो बजे दिन में ही मिट्टी तेल छिड़ककर उसे जला दिए। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान लालसा की मौत हो गई। वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। परीक्षण के दौरान अभियोजन की ओर से भरत तिवारी (अपर डीजीसी क्रिमिनल) व बचाव पक्ष से बीएन शुक्ल ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।