Move to Jagran APP

जमीन क्रय पर अब देना होगा अधिक स्टांप शुल्क

By Edited By: Published: Tue, 22 Jul 2014 08:59 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jul 2014 08:59 PM (IST)
जमीन क्रय पर अब देना होगा अधिक स्टांप शुल्क

बलिया : स्टांप आयुक्त उत्तर प्रदेश कार्यालय से जारी निर्देश के अनुसार एक अगस्त से जिले के सभी तहसीलों में जमीन क्रय पर अब लोगों को अधिक स्टांप ड्यूटी शुल्क देना होगा। सभी तहसीलों के लिए नया सर्किल रेट बना लिया गया है। आपत्ति अनुश्रवण के पश्चात पहली से इसे लागू कर दिया जाएगा।

loksabha election banner

अपर आयुक्त स्टांप संगीता सिंह के पत्र के अनुसार एक अगस्त से नया सर्किल रेट प्रभावी हो जाएगा। सर्किल रेट में ग्रामीण इलाकों व नगर से सटे इलाकों की जमीन पर बढ़ रहे आवासीय क्षेत्र को देखते हुए अब लोगों को यहां की जमीनों की खरीद पर उतना स्टांप शुल्क देना होगा जिस दर पर वे जमीन खरीदते हैं। स्टांप शुल्क बढ़ाने के क्रम में उप निबंधकों ने इस बाबत पूरा होमवर्क किया है कि किस क्षेत्र के किस गांव का सर्किल रेट क्या होगा। सामान्यतया यह निर्णय लिया गया है कि सर्किल रेट की दरों में पांच से दस फीसद की बढ़ोत्तरी की जाएगी। स्टांप ड्यूटी बढ़ाने के पीछे एक और वजह शहरी क्षेत्रों के इर्द-गिर्द बिल्डरों का बढ़ता वर्चस्व भी है। बिल्डर जमीन का क्रय व विक्रय करते समय इसकी कीमत तो काफी उंची रखते हैं पर स्टांप ड्यूटी उस मूल्य के मुताबिक न देकर सर्किल रेट के मुताबिक ही देते हैं। ऐसे में सरकार को राजस्व च्यादा नहीं मिल पाता। नगर क्षेत्र के इर्द-गिर्द चंद्रशेखर नगर, रामपुर महावल, जलालपुर, माल्देपुर, हैबतपुर, जीराबस्ती, रघुनाथपुर, पीपरपाती, टकरसन, सोनाडाबर, हरपुर आवास विकास, का सर्किल रेट के को लेकर उप निबंधक सदर सतर्क हैं क्योंकि यहां जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्रभारी एआईजी स्टांप उप महानिरीक्षक/निबंधक दिनेश चंद यादव ने बताया कि सभी तहसीलों के सर्किल रेट निर्धारित कर दिए गए हैं तथा एआईजी कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। नए सर्किल रेट से संबंधित आपत्तियां भी एक अगस्त से पूर्व ही प्रस्तुत की जा सकेंगी। आपत्ति नहीं आने पर एक से नयी दरें लागू कर दी जाएंगी। नया सर्किल रेट लागू हो जाने पर अब ग्रामीण इलाकों में भी प्रति बिगहा जमीन क्रय पर सर्किल रेट कम से कम साढ़े छह लाख होगा और इसी के हिसाब से स्टांप शुल्क देना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.