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शिक्षा निदेशक के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

By Edited By: Published: Thu, 17 Apr 2014 07:07 PM (IST)Updated: Thu, 17 Apr 2014 07:07 PM (IST)
शिक्षा निदेशक के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बैरिया (बलिया): उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने तत्कालीन बेसिक शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव के आदेश पर रोक लगाते हुए जूनियर हाईस्कूल श्रीनगर नंबर एक की मान्यता व ग्रांट बहाल करते हुए यहां तैनात कुल 11 शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के बकाया वेतन व अन्य देयों का भुगतान तत्काल करने का आदेश प्रभारी शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा को दिया है। इसके अनुपालन में प्रभारी शिक्षा निदेशक ने यहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा वित्त व लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को भुगतान के लिए आदेशित किया है।

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तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी के फरवरी 2009 की जांच रिपोर्ट के अनुपालन में जूनियर हाईस्कूल श्रीनगर नंबर एक के सहायक अध्यापक छितेश्वर उपाध्याय, रामकुमार राम, श्रीराम यादव, जनार्दन राम, धीरेंद्र नाथ मिश्र, गिरिजा शंकर पांडेय, विनोद राम व परिचारक हरेराम यादव तथा गंगासागर तिवारी का वेतन भुगतान शिक्षा निदेशक द्वारा रोक दिया गया था। वहीं उक्त विद्यालय की मान्यता व ग्रांट को भी समाप्त कर दिया गया था। इसके विरुद्ध शिक्षकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने शिक्षा निदेशक के आदेश पर रोक लगाते हुए सेवानिवृत अध्यापकों का बकाया वेतन, ग्रेच्युटी, पेंशन, जीपीएफ आदि के भुगतानका आदेश दिया है। वहीं जो अध्यापक सेवारत हैं, उनके वेतन भुगतान का भी आदेश पारित किया है।


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