नेपाली महिला को बारह वर्ष की कैद
जागरण कार्यालय, बहराइच : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने नेपाल के डांग जिला के शांतिपुर निवासिनी पवित्रा पत्नी स्व.ज्ञान बहादुर को चार किलो अड़तालिस ग्राम चरस के साथ पकड़े जाने पर 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संत प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्ता द्वारा जिला कारागार में बिताई गई अवधि को दंडावधि में समायोजित करने का निर्णय भी सुनाया है। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार अभियुक्ता पवित्रा को नेपाल से भारत की ओर पिलर संख्या 31 और 32 के बीच से निकलने वाली सड़क पर 19 दिसंबर 2009 में नौ बजे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया था। पकड़ी गई महिला जरीकेन के डिब्बे में चरस लेकर रुपईडीहा से दिल्ली जाने वाली थी। विद्वान न्यायाधीश ने उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद यह सजा सुनाई है।
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