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तेजाब फेंकने में 10 वर्ष का कारावास

बहराइच : मंगलवार को एडीजे सुरेशचंद्र भारती ने तेजाब फेंकने के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Apr 2017 11:42 PM (IST)Updated: Tue, 25 Apr 2017 11:42 PM (IST)
तेजाब फेंकने में 10 वर्ष का कारावास
तेजाब फेंकने में 10 वर्ष का कारावास

बहराइच : मंगलवार को एडीजे सुरेशचंद्र भारती ने तेजाब फेंकने के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार नानपारा के पुरानी बाजार निवासी अमित कुमार गुप्ता पुत्र रामगोपाल गुप्ता मुहल्ले में सोनू की पान की दुकान पर 23 दिसंबर 2013 को खड़े थे। इसी दौरान मुहल्ले के ही आकाश पुत्र ढोंढे चौरसिया आकर उसके ऊपर बोतल से भरी तेजाब फेंक कर भाग गए। पड़ोस में खड़े राजेश यज्ञसैनी, सीताराम व सिद्धार्थ ने दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। तेजाब से झुलसे अमित के भाई हरीश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी क्रिमनल फीरोज अहमद खां व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी आकाश को सजा सुनाई।


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