तिहरे हत्याकांड में 15 को मिली आजीवन कैद की सजा
बहराइच : अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (इसी एक्ट) नरेंद्र कुमार ने बुधवार को तीन लोगों की हत्या के मामले
बहराइच : अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (इसी एक्ट) नरेंद्र कुमार ने बुधवार को तीन लोगों की हत्या के मामले में 15 आरोपियों को दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामला 26 मार्च 1983 की है।
बहराइच (अब श्रावस्ती) जिले के लक्ष्मनपुर सेमरनिया थाना मल्हीपुर निवासी दीनानाथ ने 27 मार्च की सुबह पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके परिवारीजन त्रिभुवनदत्त, बलदेव, पंगुर उर्फ चंद्रभाल को लाठी-डंडा व अन्य धारदार हथियार से 26 मार्च 1983 को गांव निवासी बच्चा, बकरीदी, मुस्लिम, गया प्रसाद, प्यारे, समयदीन, पंचम, मनीराम, अमजद, चिरकू, जमुना, फेरन, बुढ़ऊ, बंशीलाल, ढोंगा ने मिलकर मार डाला। मारपीट में वादी की मां जानकी देवी, कुंदन, अयोध्या समेत कई लोग घायल हुए हैं। थाना मल्हीपुर पुलिस ने विवेचना समाप्त करने के बाद 25 लोगों पर आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। परीक्षण के दौरान 10 लोगों की मौत हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप ¨सह व वादी के अधिवक्ता ध्रुवकुमार मिश्र ने तिहरे हत्याकांड के आरोपियों को मृत्यु दंड दिए जाने का तर्क प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष इसी एक्ट नरेंद्र कुमार ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। अभियुक्तों को वारंट सहित सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।