मोबाइल फिश पार्लर का शुभारंभ
बहराइच : जनसामान्य को ताजी मछली व इसके तरह-तरह के व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास यो
बहराइच : जनसामान्य को ताजी मछली व इसके तरह-तरह के व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत राज्य योजना के तहत ऋण, लाभार्थी अंश एवं अनुदान पर शहरी क्षेत्र के लिए स्थापित किए गए तीन मोबाइल फिश पार्लर का जिलाधिकारी अभय ने कलेक्ट्रेट परिसर में उद्घाटन किया। मोबाइल फिश पार्लर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में अर¨वद श्रीवास्तव निवासी रायपुर राजा, संजीव श्रीवास्तव मुहल्ला नव्वागढ़ी एवं सलीम बेग निवासी मुहल्ला नाजिरपुरा पश्चिमी के मोबाइल फिश पार्लर का उद्घाटन किया। उन्होंने लाभार्थियों को निर्देशित किया कि फिश पार्लर पर आने वाले ग्राहकों को हमेशा ताजी और गुणवत्तायुक्त मछली परोसें तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। जिलाधिकारी ने रोजगार सृजन के लिए इस योजना को उपयोगी बताते हुए सहायक निदेशक मत्स्य वीपी ¨सह को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत अन्य पात्र लाभार्थियों का चयन कर ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पार्लर की स्थापना कराएं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विद्याशंकर ¨सह, सहायक निदेशक मत्स्य वीपी ¨सह, प्रदीप यादव सहित अन्य मौजूद रहे।
कुक्कुट उत्पाद पर रोक : जनपद अमेटी के विकास खंड शुकुल बाजार के ग्राम सारी का पुरवा में हाईली पैथोजेनिक एवियन इंफ्लूएंजा(बर्डफ्लू) की पुष्टि हो जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट अभय ने प्रदेश के अन्य जनपदों एवं नेपाल राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र से जनपद बहराइच की सीमा में कुक्कुट उत्पाद, मुर्गियों, पक्षियों के लाए जाने को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत अग्रिम आदेशों तक निषेध कर दिया है। यह आदेश जारी होने की तिथि 16 मार्च से छह माह अथवा इस आदेश के मध्य आदेश विखंडित किए जाने की तिथि तक जनपद बहराइच की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।