सात हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास
बहराइच : अपर सत्र न्यायाधीश रामप्रीति द्विवेदी ने थाना कोतवाली देहात से संबंधित हत्या के मुकदमें में
बहराइच : अपर सत्र न्यायाधीश रामप्रीति द्विवेदी ने थाना कोतवाली देहात से संबंधित हत्या के मुकदमें में सात अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि छह जनवरी वर्ष 2009 की शाम पांच बजे थाना रानीपुर के रामपुर निवासी बृजनरेश सिंह पुत्र देवीबक्श सिंह अपने भाई गोपाल सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बहराइच से पेशी करके वापस जा रहे थे। साथ में राजेंद्र सिंह व टिंकू सिंह भी थे। जैसे ही वह रंजीतपुर के पास पहुंचे कि अभियुक्त बड़कऊ उर्फ भगोले, अलीम, इकरार, रामप्रकाश, इंद्रजीत, मुकरू यादव और हसमत अली तीन मोटरसाइकिल से असलहों से लैस आ गए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें गोपाल सिंह की मृत्यु हो गई। इस घटना से संबंधित थाना कोतवाली देहात में बृजनरेश सिंह की तहरीर पर सातों अभियुक्त के खिलाफ हत्या व जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने तीन फरवरी 2009 को न्यायालय पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने व साक्ष्यों के बयानात पर गौर करने के बाद उपरोक्त अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई है।