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निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख

By Edited By: Published: Wed, 23 Apr 2014 11:42 PM (IST)Updated: Wed, 23 Apr 2014 11:42 PM (IST)
निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख

बहराइच : विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में मौजूद प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं को निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा रुपये 70 लाख निर्धारित करने का निर्देश प्रेक्षक राजेन्द्र सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी जो भी खर्च करें, नामांकन से पूर्व खोले गये खाते में ही करें और उसका पूरा हिसाब रखें।

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उन्होंने प्रत्याशियों से अपेक्षा की कि ईवीएम के द्वितीय रैंडमाईजेशन के समय वह स्वयं उपस्थित होकर मशीनों का स्वयं जांच कर देखें। उन्होंने अपील की कि अपने-अपने पोलिंग एजेंट को जागरुक करें पोलिंग डे पर मौजूद रहने को कहें ताकि उनके सामने मॉकपोल की कार्रवाई की जा सके। श्री सिंह ने सभी को अपने सीयूजी मोबाइल नंबर 9455096863 की जानकारी देते हुए कहा कि यह चौबीस घंटे उपलब्ध रहता है। किसी भी शिकायत हो तो फोन पर अवगत करा सकते हैं। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एन. लाल ने एकल विंडो व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराते हुए प्रत्याशियों से अपेक्षा की कि अनुमति प्राप्त करने के लिए समय से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। मुख्य राजस्व अधिकारी यूएस उपाध्याय ने आदर्श आचार संहिता के बारे विस्तार से बताया। एएसपी सुनील कुमार सिंह ने प्रत्याशियों से अपील की कि स्टार प्रचारक के आगमन की सूचना समय से उपलब्ध करायें तथा रोड शो और जुलूस का आयोजन इस प्रकार न करें कि कोई टकराव पैदा हो।


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