निवार्चन आयोग ने अधिकारियों के तबादलों पर लगाई रोक
बागपत: 15 सितंबर को मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा। एक जनवरी 2017 को जिन मतदाताओं की आयु 18 साल हो
बागपत: 15 सितंबर को मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा। एक जनवरी 2017 को जिन मतदाताओं की आयु 18 साल हो जाएगी, वह वोटर बनने को फार्म-6 भरकर बूथ लेवल अफसर के पास जमा करा सकते हैं। बूथ लेवल अफसर घर-घर जाकर भी वोटर बनाने, नाम सही करने, सूची से मृतकों के नाम काटने का काम करेंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर, नौ अक्टूबर तथा 23 अक्टूबर को विशेष अभियान चलेगा। डुप्लीकेट वोटर आइडी कार्ड बनवाने को 25 रुपये फीस चुकानी होगी। आश्रयहीन, घुमंतू, जनजातीय समूह, दिव्यांग व्यक्तियों, विमुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों, मुक्त कराए सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों व अन्य वंचित पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में नाम शामिल करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डीएम को अवगत कराया है। कहा है कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य के दौरान डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ और चकबंदी अधिकारियों के तबादलों पर रोक के आदेश हैं। डीएम हृदय शंकर तिवारी ने बताया कि अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी के आदेश का पालन करने की हिदायत दी गई है।
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किन्नर हैं 64 मतदता
बागपत: जिले में कुल 64 मतदाता किन्नर हैं। विधानसभा क्षेत्र छपरौली में 25, बड़ौत में 12 तथा बागपत में 27 मतदाता किन्नर हैं। वहीं जिले में कुल 520 मतदान केंद्र तथा 895 मतदेय स्थल हैं।