रफीक समेत कई के खिलाफ मुकदमा
जागरण संवाददाता, बागपत :फरीद हत्याकांड में सिपाही के कमरे पर हमले के आरोपी रफीक व उसके साथियों के खि
जागरण संवाददाता, बागपत :फरीद हत्याकांड में सिपाही के कमरे पर हमले के आरोपी रफीक व उसके साथियों के खिलाफ भी मुकदमा कायम हो गया है। यह कार्रवाई मकान मालकिन की तहरीर पर हुई है। यह भी आरोप लगाया है कि भीड़ ने उनके मकान में घुसकर किराएदार दोनों सिपाहियों के साथ मारपीट करते हुए जानलेवा हमला किया था। मुकदमे के बाद पुलिस ने रफीक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है।
यमुना रोड निवासी कृष्णा पत्नी विजय ने मंगलवार की शाम कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसके मकान में सिपाही रघुवीर और जितेंद्र किराए पर रहते हैं। 27 अप्रैल की रात लगभग 9.30 बजे रफीक अपने 10-12 साथियों के साथ आया। रफीक समेत सभी हथियारों से लैस थे और दोनों सिपाहियों के साथ मारपीट कर दी गई। वहां वह भी मौजूद थी। उसके साथ भी मारपीट की गई। देखते ही देखते जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। इस मौके पर फायर की आवाज हुई और एक युवक को गोली लग गई। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। एसओ मुकेश कुमार ¨सह ने बताया कि रफीक समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 452, 323 और 307 व 7लॉ क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ मुकदमा कायम कराया ह । आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली जा रही है। एसपी रवि शंकर छवि ने बताया कि जिस मकान में सिपाही रघुवीर और जितेंद्र रहते थे उस मकान की मालकिन ने रफीक आदि के खिलाफ मुकदमा कायम कराया है।
यह थी घटना
27 अप्रैल को यमुना रोड पर फरीद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई थी। आरोप स्वाट टीम के सिपाही रघुवीर, जितेंद्र व अन्य युवक सोनू, मोनू, व हितेष उर्फ नोनू पर लगा था। पांचों के खिलाफ मुकदमा कायम करते हुए सिपाही जितेंद्र, सोनू, मोनू व हितेष को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त सरकारी पिस्टल बरामद कर ली गई थी। आरोपी सिपाही रघुवीर अभी भी फरार चल रहा है। राजनीति, गैर राजनीति, विभिन्न संगठनों के लोग आरोपी पक्ष के समर्थन में लामबंद हो गए थे। सोमवार को काफी तादाद में लोग एसपी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा था कि सोनू, मोनू व हितेष के खिलाफ पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिपाही रघुवीर और जितेंद्र को भी फर्जी फंसाया गया है क्योंकि यदि गोली चली है तो आत्मरक्षा के लिए चलाई गई है। लोगों ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा समाप्त न करने पर आठ मई को महापंचायत बुलाने का ऐलान किया था।