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निकाय अब नहीं बना सकेंगे राजमार्ग पर गेट

By Edited By: Published: Sun, 07 Sep 2014 11:39 PM (IST)Updated: Sun, 07 Sep 2014 11:39 PM (IST)
निकाय अब नहीं बना सकेंगे राजमार्ग पर गेट

बागपत : नगर निकाय अब नगर परिक्षेत्र सीमा के बाहर सड़क या राजमार्ग पर स्थायी गेट का निर्माण नहीं करा सकेगी। वर्तमान में बनाए गए गेट को भी शासन ने अनधिकृत घोषित किया है। शासन ने अभियान चलाकर राजमार्ग पर बने गेट हटवाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं।

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दरअसल, नगर निगम, नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारियों ने नगर परिसीमा के बाहर राष्ट्रीय या प्रदेशीय सड़क मार्ग पर फोटो व सदस्यों के नाम अंकित कराकर गेट का निर्माण कराया हुआ है। शासन ने इसे गंभीरता से लिया है। प्रदेश नगर विकास सचिव श्रीप्रकाश सिंह ने प्रदेश के सभी डीएम, नगर आयुक्त, नगर पंचायत पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेज कर नाराजगी जताई है। उन्होंने भेजे पत्र में अधिकारियों को अवगत कराया है कि नगर पंचायत व पालिका परिषद के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की ओर से राष्ट्रीय व प्रदेशीय राजमार्ग पर नाम व फोटो के साथ गेट बनवाए हैं। निर्देश दिए गए कि ऐसे गेट को अभियान चलाकर तुरंत हटाया जाए और आख्या शासन को भेजी जाए। चेतावनी दी कि भविष्य में सड़कों पर गेट न बनाए जाए। पत्र में बताया गया कि शासन की ओर से कराए गए विकास कार्य व कार्यक्रमों का ब्यौरा दर्शाते हुए डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं, जिस पर कार्य का विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारंभ होने व पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख हो।

इन्होंने कहा..

शासनादेश की जानकारी नहीं मिली है, यदि शासनादेश आता है तो शत प्रतिशत पालन कराया जाएगा।

नरेंद्र सिंह, एसडीएम/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत खेकड़ा।


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