हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
विधि संवाददाता, बदायूं : कोर्ट ने पिता-पुत्र के विरूद्ध कातिलाना हमला करने के आरोप की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष सिविल लाइंस को दिया।
बता दें कि श्यामसुंदर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में धारा 156(3) का प्रार्थना पत्र महेश वर्मा पुत्र रामनिवास वर्मा एवं उनके पुत्र प्रभात वर्मा पुत्र महेश वर्मा निवासी कटरा ब्राह्मापुर थाना सिविल लाइंस के विरूद्ध इस आशय का दिया कि 10 अक्टूबर 2012 को महेश वर्मा के पास 821 ग्राम सोना गिरवीं रखकर 8 लाख रुपए उधार लिए तथा 12 जनवरी 2013 को 8 लाख रुपए मय ब्याज के महेश से वापस मांगा तो उन्होंने सोना दूसरे दिन वापस कर देने को कहा परंतु सोना वापस नहीं दिया और बहाना करने लगे। 11 मार्च 2014 को रात 9 बजे श्यामसुंदर अपने सगे भाई महेश वर्मा के घर सोना मांगने गया तब महेश व उसके पुत्र ने कमरे में बंद कर दिया और गालियां देते हुए शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी 12 मार्च 2014 को उसकी पत्नी ने गुमशुदगी की सूचना महेश वर्मा के यहां देने गई तो कराहने की आवाज सुनी और बंद कमरा खोल दिया और वह यह देखकर चौंक गई उसने शोर मचाया तब प्रभात वर्मा ने श्याम सुंदर पर तमंचा तानकर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जो झुक जाने पर दीवार पर लगा महेश ने चाकुओं से वार किए जिससे उसके पीठ पर चोटें आई।
सीजेएम श्री गुप्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के तर्को को सुनने के पश्चात थानाध्यक्ष सिविल लाइंस को आदेशित किया कि वह श्यामसुंदर की रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करें।