महिला अधिवक्ता की जमानत अर्जी मंजूर
विधि संवाददाता, बदायूं : हत्या के मामले में आरोपी महिला अधिवक्ता की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने एक-एक लाख रुपये की जमानत राशि और सीजेएम की संतुष्टि पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मुहल्ला नेकपुर निवासी अनीता के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया था कि गत 20 जून की रात नौ बजे अपने घर पर नरेंद्र नामक युवक मर जानलेवा हमला कर दिया था। उसके सहयोगी मुकेश पर सहयोग करने का आरोप लगाया गया। बाद में बरेली में उपचार के दौरान नरेंद्र की मृत्यु हो जाने पर उक्त मुकदमा हत्या की धाराओं में तरमीम कर दिया गया था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अनीता की ओर से जमानत अर्जी दी गई थी। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायधीश ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें दाखिल करने और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने के बाद सीजेएम पुनीत कुमार गुप्ता की संतुष्टि होने पर रिहा करने का आदेश दिया है।