Move to Jagran APP

बख्शे नहीं जाएंगे गरीबों का हक मारने वाले

बदायूं : योगी सरकार आने के बाद राशन कोटेदारों पर सख्ती शुरू हो गई है। गरीबों को नियमित रूप से खाद्य

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Apr 2017 11:34 PM (IST)Updated: Wed, 26 Apr 2017 11:34 PM (IST)
बख्शे नहीं जाएंगे गरीबों का हक मारने वाले
बख्शे नहीं जाएंगे गरीबों का हक मारने वाले

बदायूं : योगी सरकार आने के बाद राशन कोटेदारों पर सख्ती शुरू हो गई है। गरीबों को नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण कराने को जिम्मेदार सख्ती बरत रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें किसी भी स्तर पर हेरा-फेरी न होने देंगे। प्रभारी डीएम अच्छे लाल यादव ने सख्ती दिखाते हुए बैठक में अपने मातहतों से कहा कि गरीबों का हक मारने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। खाद्यान्न की

loksabha election banner

कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजा जाएगा।

बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में नगरीय क्षेत्रों के कोटेदारों व पूर्ति निरीक्षकों के साथ बैठक करते हुए प्रभारी डीएम अच्छे लाल यादव और मंडल के उपायुक्त खाद्य जीपी राय ने कोटेदारों से रूबरू होकर शासन की मंशा को स्पष्ट किया। इस मौके पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता को माफ नहीं किया जाएगा। जो उचित दर विक्रेता ईमानदारी से कार्य करेंगे, तो उनके लिए अच्छा ही होगा। प्रभारी डीएम ने हिदायत दी कि कोटेदार अब नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर गरीबों की सेवा करेगा, तभी राशन कोटा चला सकता है, बेईमानी करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जिम्मेदारों ने सभी को शासन की मंशा से अवगत कराते हुए सुधार करने की नसीहत दी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए महीने में दो विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे। उपायुक्त खाद्य जीपी राय ने बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण के लिए माह में दो दिन तय किए जाएंगे। अभी निर्धारित तिथियों के संबंध में शासन से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी कर दी गई है कि अब महीने में दो दिन ही खाद्यान्न वितरण होगा। जो कार्डधारक अनाज लेने से वंचित रह जाएंगे, उनकी सूची तैयार कर शासन को भेजी जाएगी और अग्रिम आदेशो के अनुसार ही वंचित कार्ड धारकों को उसी महीने या फिर अगले महीने खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।

डीएसओ रामेंद्र प्रताप ¨सह ने बताया कि किसी वजह से खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कई अपात्रों का भी चयन कर लिया गया है। इनके चिन्हांकन के लिए एक मई से जिले भर में सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा। सर्वे में अपात्र कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त कर उनके स्थान पर पात्रों के कार्ड बनाए जाएंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रेक्टर, हार्डवेस्टर, एसी या पांच केवीए व उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो ऐसे परिवारों का चयन सूची से निष्कासन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक ¨सचित भूमि, शहरी क्षेत्र में परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्गमीटर से अधिक स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उसपर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्गमीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो या 80 वर्गमीटर तथा उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो ऐसे लोगों को सूची से निष्कासन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय दो लाख तथा शहरी क्षेत्रों में तीन लाख से अधिक होने पर निष्कासन कर दिया जाएगा। एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, शस्त्र होने पर भी अपात्र माना जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.