पिता व दो पुत्रों को कैद
बदायूं : कोर्ट ने सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाने के आरोप में पिता व दो पुत्रों को पांच-पांच वर्ष के का
बदायूं : कोर्ट ने सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाने के आरोप में पिता व दो पुत्रों को पांच-पांच वर्ष के कारावास समेत आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव लहरा लाड़पुर निवासी उदयपाल व लौधे ने 27 जुलाई 2012 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके गांव के मुल्जिमान अपना खेत जोत रहे थे उनके ही खेत के पास मेड़ पर उसका खेत है। इन लोगों ने ट्रैक्टर से उसके खेत की मेड़ काट दी। वादी व उसके भाई धर्मपाल व सूरजपाल अपने खेत पर थे। इन लोगों से मेड़ तोड़ने के बाबत रोका व पूछा तो गाली गलौज पर उतर आए। सभी लोगों ने लाठी व फावड़े से सिर पर बार किए। धर्मेंद्र व वादी व धर्मपाल उसका भाई के सिर पर फावड़े से वार किया। जिससे गंभीर चोटें आईं।
कोर्ट में धर्मेंद्र व गेंदनलाल पुत्रगण नेम ¨सह, नेम ¨सह पुत्र चंद्रपाल निवासी लहरा लाड़पुर थाना वजीरगंज पर सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या सात रईस अहमद ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के कारावास समेत आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इनसेट-
क्रास केस में तीन भाइयों को सजा
बदायूं : इससे संबंधित दूसरे क्रास में न्यायाधीश रईस अहमद ने मारपीट करने के आरोप तीन सगे भाई उदयपाल, सूरजपाल, धर्मपाल पुत्र बुद्धि उर्फ बुद्धसेन निवासीगण थाना लहरा लाड़पुर थाना वजीरगंज पर मारपीट करने के आरोप में तीन तीन वर्ष के कारावास समेत चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।