खारिज हुई बेल, वकील को जेल
बदायूं : फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे एक अधिवक्ता की अंतरिम जमानत ख
बदायूं : फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे एक अधिवक्ता की अंतरिम जमानत खारिज हो गई और अदालत ने धोखाधड़ी के आरोप में जेल भिजवा दिया। सीनियर अधिवक्ता की मुहर लगाकर फर्जी जमानत तस्दीक करने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख 21 फरवरी को होगी।
उघैती थाना क्षेत्र के ग्राम करियामई निवासी रामसेवक पुत्र मेवाराम ने अदालत में चल रहे एक मुकदमें में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि अधिवक्ता अंकित कुमार ¨सह ने अपने सीनियर अधिवक्ता की मुहर लगाकर फर्जी जमानती तस्दीक किए थे। इस प्रकरण में अंकित कुमार ¨सह अंतरिम जमानत पर चल रहे थे। वादी रामसेवक इस प्रकरण में हाईकोर्ट से डायरेक्शन भी ले आए थे और वाद का शीघ्र निस्तारण का आग्रह किया था। प्रभारी जिला जज, एडीजे प्रथम नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अंकित कुमार ¨सह की अंतरिम जमानत खारिज कर दी और जेल भिजवा दिया। अब इनके जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख 21 फरवरी लगाई गई है।