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उम्मीदवारों को देना होगा अतिरिक्त अदेयता प्रमाण पत्र

बदायूं : विधान सभा चुनाव में प्रत्याशियों को अतिरिक्त नोड्यूज देना होगा। इसके लिए संयुक्त मुख्य नि

By Edited By: Published: Tue, 17 Jan 2017 11:44 PM (IST)Updated: Tue, 17 Jan 2017 11:44 PM (IST)
उम्मीदवारों को देना होगा अतिरिक्त अदेयता प्रमाण पत्र
उम्मीदवारों को देना होगा अतिरिक्त अदेयता प्रमाण पत्र

बदायूं : विधान सभा चुनाव में प्रत्याशियों को अतिरिक्त नोड्यूज देना होगा। इसके लिए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र ¨सह ने जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार ¨सह को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अदेयता प्रमाण पत्र न देने पर नामांकन पत्र निरस्त भी हो सकता है।

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विधान सभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पार्टियों ने भी पत्ते खोल दिए हैं। उधर चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष कराने के लिए आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान एक नोड्यूज देना होगा। इसमें उन्होंने बताना होगा कि उन्होंने पिछले दस वर्षों में राजकीय भवन का प्रयोग नहीं कि है। यदि किया है, तो उस भवन का किराया बकाया नहीं है। सभी प्रत्याशियों को यह अदेयता प्रमाण पत्र देना होगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी हवलदार यादव को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसा न करने पर नामांकन पत्र पर विचार किया जा सकता है।


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