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मंत्री आजम खां के तलबी अर्जी पर सुनवाई टली

बदायूं : कैबिनेट मंत्री आजम खां के कश्मीर पर विवादित बयान के मामले में वकीलों की हड़ताल के चलते सीजे

By Edited By: Published: Fri, 09 Dec 2016 01:21 AM (IST)Updated: Fri, 09 Dec 2016 01:21 AM (IST)
मंत्री आजम खां के तलबी अर्जी पर सुनवाई टली

बदायूं : कैबिनेट मंत्री आजम खां के कश्मीर पर विवादित बयान के मामले में वकीलों की हड़ताल के चलते सीजेएम मोहम्मद असलम सिद्दीकी की अदालत में तलवी अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अब सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख लगाई है।

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बड़े सरकार की दरगाह पर 21 दिसंबर 2010 को मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री आजम खां ने बयान दिया था कि 'केंद्र सरकार के पास एक ही मुस्लिम मंत्री गुलाम नवी आजाद है, वह भी उस कश्मीर के, जिसका भूगोल में यह पता नहीं कि वह भारत में है या फिर पाकिस्तान में'। उज्जवल गुप्ता पुत्र राजेंद्र गुप्ता ने इसे राष्ट्रद्रोह मानते हुए कोतवाली सदर में तहरीर दी। जब उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तब उन्होंने सीजेएम के यहां अर्जी देकर, रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश प्राप्त कर लिया। कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हो गई। पुलिस ने उक्त मामले को कोर्ट में यह कहते हुए एफआर लगा दी कि वादी उज्जवल ने उन्हें विवेचना के दौरान साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं कराया था। कोर्ट ने एफआर को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह न्यूज चैनलों पर जाकर कैमरा व सीडी प्राप्त करें। विवेचक न्यूज चैनलों पर न जाकर पुन: कोर्ट में एफआर लगा दिया। तब वादी ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर एफआर को खारिज करने की बात कही। सीजेएम ने पुलिस द्वारा दाखिल एफआर को खारिज कर दिया। साथ ही मुकदमे को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके तहत वादी व चार गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए थे। वादी ने आजम खां को तलब करने की अर्जी दी थी। जिस पर गुरुवार को बहस होनी थी, लेकिन वकीलों के कार्य से विरत रहने के प्रस्ताव के कारण सुनवाई टल गई। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 तारीख नियत की है।


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