हत्या के आरोप में दो सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद
बदायूं : कोर्ट ने हत्या कर लाश कुएं में डाल कर सबूत नष्ट करने के मामले में दो भाइयों समेत चार को उम
बदायूं : कोर्ट ने हत्या कर लाश कुएं में डाल कर सबूत नष्ट करने के मामले में दो भाइयों समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पच्चीस-पच्चीस हजार रुपया का जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
कस्बा व थाना उसावां क्षेत्र के निवासी ओमपाल पुत्र श्याम बिहारी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 मार्च 2013 को उसके पिता जी श्याम बिहारी कचहरी, बदायूं में तारीख करके वापस दुकान पर आए। समय करीब शाम के पांच बजे पिता को कस्बे के नन्हे लाल गुप्ता व उनका रिश्तेदार महात्मा गांधी इंटर कालेज के पीछे पड़ी जमीन को देखने व उसकी जानकारी के लिए बुलाकर ले गए। क्योंकि उसके पिता को जमीन की अच्छी जानकारी थी। जब उसके पिता काफी देर तक वापस नहीं आए तो उसने नन्हे लाल गुप्ता से अपने पिता के बारे में जानकारी की। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता को कुछ लोगों के साथ खेत के पास बातचीत करते हुए छोड़ गए थे। उसके बाद वादी ने अपने परिवार वालों के साथ रात में टार्चों की रोशनी में ढूंढा। जब उसके पिता नहीं मिले तो मुल्जिमानों के घर पर गए, जो नहीं मिले। गांव के छेदालाल व नन्हे ने वादी के पिता जी को अभियुक्तगण के साथ स्कूल के पास तालाब पर देखा था। उसके पिता के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाकर गले में अंगोछे से फांसी लगाकर हत्या कर रात के किसी समय लाश को सूखे कुएं में डाल दिया। कोर्ट में संतोष ¨सह उर्फ ¨पकू ¨सह पुत्र मंगली ¨सह ठाकुर निवासी उसावां, गजेंद्र ¨सह व नरेश ¨सह पुत्रगण विजेंद्र ¨सह, मनोज ¨सह पुत्र प्रेमपाल ¨सह निवासीगण थाना उसावां पर श्यामबिहारी की हत्या कर सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से लाश कुएं में डालने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जौहरी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी अनिल कुमार ¨सह राठौर व बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के पश्चात सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद समेत पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।