मतदान के लिए जरूरी कोई एक पहचान पत्र
जागरण संवाददाता, बदायूं : पंचायत चुनाव किसी को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। हां, मतदाता के पास
जागरण संवाददाता, बदायूं : पंचायत चुनाव किसी को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। हां, मतदाता के पास कोई न कोई एक पहचान पत्र जरूर होना चाहिए। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र के अलावा 16 अन्य विकल्प भी दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी शंभूनाथ ने कहा है कि मतदाता की सही पहचान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि 17 पहचान पत्रों में से कोई भी एक पहचान पत्र दिखाए बिना वोट नहीं डालने दिया जाएगा, इसलिए मतदाता अपने साथ कोई भी एक पहचान पत्र अवश्य साथ लाएं। उन्होंने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइ¨वग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य एवं केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकाय तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट आफिस की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति संबंधी मूल अभिलेख, अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त विकलांग प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं राशनकार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज परिवार के मुखिया के पास होने पर परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए वैध माने जाएंगे लेकिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मतदान के लिए आएं और उनकी पहचान मुखिया द्वारा किए जाने पर पूरा परिवार एक पहचान पत्र से मतदान कर सकेगा।
मतदान क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश
बदायूं : डीएम शंभूनाथ बताया कि प्रथम चरण 28 नवंबर को ब्लॉक सहसवान, इस्लामनगर, दहगवां में, द्वितीय चरण में एक दिसम्बर को उझानी, कादरचैक, जगत सलारपुर तृतीय चरण में पांच दिसम्बर को म्याऊं, उसावां, समरेर दातागंज तथा अन्तिम चरण नौ दिसम्बर को होने वाले मतदान के कारण बिसौली, वजीरगंज आसफपुर तथा अम्बियापुर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।