पीड़ित व सीबीआइ में आज फिर होगी बहस
विधि संवाददाता, बदायूं : कटरा सआदतगंज कांड में आज पाक्सो कोर्ट में पीड़ित पक्ष व सीबीआइ में क्लोजर रि
विधि संवाददाता, बदायूं : कटरा सआदतगंज कांड में आज पाक्सो कोर्ट में पीड़ित पक्ष व सीबीआइ में क्लोजर रिपोर्ट व प्रोटेस्ट अर्जी पर बहस होगी। पीड़ित पक्ष को सभी नकलें देने के कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ ने इंकार कर छह मई को कोर्ट में नजीर पेश करने का वक्त मांगा था, जबकि पीड़ित पक्ष ने कहा था सीबीआइ के क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद अदालत में बहस नहीं कर सकती है। इस आशय की अर्जी पीड़ित पक्ष कोर्ट में दे सकता है।
कटरा सआदतगंज में पिछले साल 27/28 मई को दो चचेरी बहनों को हत्या के बाद उनके शवों को आम के पेड़ पर लटका दिया गया था। मामले की पुलिस विवेचना के बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी। सीबीआइ ने दो सिपाहियों समेत पांचों आरोपी को निर्दोष बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस पर पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में प्रोटेस्ट अर्जी दी। जिस पर सीबीआइ ने आपत्ति दाखिल की थी। 30 अप्रैल को पाक्सो कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत ने पीड़ित पक्ष की दलीलों को सुना। साथ ही सीबीआइ के वकील से अदालत ने पीड़ित पक्ष को धारा 207 के तहत नकलें मुहैया कराने को कहा था। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अहमद उल्ला खां ने कहा था कि जब क्लोजर रिपोर्ट के साथ नकलें कोर्ट में ही दाखिल नहीं की गई हैं तो कोर्ट पीड़ितों को कैसे उपलब्ध कराए। कोर्ट ने कहा कि वह पहले इसी ¨बदु को तय कर रहे हैं। जिस पर सीबीआइ के वकील ने नजीरें आदि कोर्ट को दिखाने के लिए छह मई तक का समय कोर्ट से मांग लिया। पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के पश्चात सीबीआइ को कानूनन उस पर बहस का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस पर कोर्ट ने सीबीआइ से कहा कि आपने तो अपना काम कर दिया। अब कोर्ट व पीड़ित पक्ष के मध्य का मामला रह गया है।