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अफीम रखने के आरोपी को दस वर्ष की कैद

विधि संवाददाता, बदायूं : कोर्ट ने धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के मामले में जाहिद दस वर्ष का सग्रम कारावा

By Edited By: Published: Thu, 18 Dec 2014 11:28 PM (IST)Updated: Thu, 18 Dec 2014 11:28 PM (IST)
अफीम रखने के आरोपी को दस वर्ष की कैद

विधि संवाददाता, बदायूं : कोर्ट ने धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के मामले में जाहिद दस वर्ष का सग्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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बता दें कि छह जून 2011 को एसआई मनजीत सिंह, एसआई दिनेश कुमार कां. 710 कमलेश, कां.1009 महक सिंह, कां. 813 प्रदीप कुमार एवं कां. 876 अरविंद कुमार के थ्ज्ञाने से वहवाले रपट नं. 34 समय 13:10 बजे रवाना होकर तलाश वांछित अभियुक्तगण थाना क्षेत्र में मामूर थे ग्राम शेखूपुर आकर अपराध सं. 1145/11 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम के वांछित अभियुक्तगण असलम पुत्र रसीद, शकील पुत्र बन्ने, लल्ला पुत्र मुमताज, साबू पुत्र मजीद, फईम पुत्र इस्माइल, मनसी शिया पुत्र लल्ला, इस्माइल पुत्र डीके घरों में एक एक करके दबिश दी गई तो कोई नहीं मिला शेखूपुर से बदायूं रोडवेज आके तब जरिए मुखबिर सूचना मिली कि प्राइवेट बस स्टैंड टीनशेड के नीचे दो लोग भारी मात्रा में अफीम लिए खड़े हैं कहीं जाने वाले हैं यदि जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं, मुखबिर के साथ प्राइवेट बस स्टैंड पर आए मुखबिर ने बताया कि मैं टीनशेड में जा रहा हूं मुझ पर निगाह रखने में जिन लोगों से बात करूं वही दोनों हैं मुखबिर ने बात की और निकल लिया लेकिन पांच बजे शाम हम लोगों ने घेरकर पकड़ लिया दोनों व्यक्तियों से नाम व पता पूछा तब अपना नाम जाहिद पुत्र छोटे निवासी बनगढ़ थाना कुंवरगांव बदायूं व दूसरे ने अपना नाम इमराय पुत्र पीर बख्श निवासी शहबाजपुर थाना सिरासौली बरेली बताया।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनिल कुमार की अदालत में जाहिद पुत्र छोटे निवासी बनगढ़ थाना कुंवरगांव पर डेढ़ किलो अफीम रखने के आरोपी का मुकदमा चलाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी राजीव यादव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में यह सजा सुनाई है।


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