हत्या में पांच भाइयों समेत छह को उम्रकैद
विधि संवाददाता, बदायूं : अदालत ने हत्या के मामले में पांच सगे भाइयों समेत छह को उम्रकैद समेत दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
बता दें थाना गुन्नौर क्षेत्र के गांव अकबरपुर निवासी मनोहर पुत्र बलवंत यादव ने 12 जून 2006 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई मोहन लाल का भरोसे व तुलसी से झगड़ा हो गया था। तब गांव वालों ने फैसला करा दिया था। 11 जून 2006 को मुल्जिमान मोहन लाल को गुन्नौर जाने की कहकर बुलाकर साथ ले गए थे। उन्हें ले जाते वक्त राजवीर व गंगा राम ने देखा था। मोहन लाल जब रात को वापस नहीं लौटा तो उसे तलाश किया गया। सुबह होने पर सूचना मिली कि फजल पर मोहन लाल की लाश पड़ी है।
न्यायालय में भरोसे, तुलसी, नरेश पुत्र मोहर सहाय, रामौतार, प्रकाश पुत्र बदन सिंह रामबाबू पुत्र खुशीराम निवासी मुकदमपुर थाना गुन्नौर पर मोहन लाल की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार विकास कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी प्रेम बाबू व पांच भाइयों समेत छह आरोपी को दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद समेत दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।