पुलिस ने छोड़ दिया सीज ट्रैक्टर
बदायूं: सहसवान स्थित मुंसिफ न्यायालय के फर्जी आदेश का हवाला देते हुए पुलिस ने थाने से सीज ट्रैक्टर छोड़ दिया। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस को तलब किया, लेकिन नियत तिथि पर पुलिस कोर्ट नहीं पहुंची।
13 अगस्त 2012 को कोतवाली पुलिस ने ईट लदा ट्रैक्टर संख्या यूपी 83 बी 8903 कागजात न होने पर सीज किया था। 28 सितंबर 2012 को ट्रैक्टर चालक नईम पुत्र साबिर खां निवासी हजरतनगर जनपद संभल में सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां ट्रैक्टर रिलीज कराए जाने को प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने रिलीज प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। 29 सितंबर को पुलिस ने बिना न्यायालय के आदेश के थाने से ट्रैक्टर छोड़ दिया। 21 जनवरी को सिविल जज जूनियर डिवीजन शैलेंद्र कुमार वर्मा ने पुलिस से जवाब तलब किया कि बिना कोर्ट के आदेश के ट्रैक्टर कैसे छोड़ दिया? 24 जनवरी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ट्रैक्टर छोड़े जाने का जवाब दाखिल किया। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से न्यायालय आदेश की प्रति लेकर छह मार्च को न्यायालय में हाजिर होने को कहा। नियत तिथि पर पुलिस कर्मी कोर्ट में नहीं पहुंचे।
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