हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद
आजमगढ़: जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीनानाथ ने हत्या के आरोपित छह आरोपियों में दो को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि इसी मामले में चार आरोपी संतोष सिंह, मंटू उर्फ सिद्धार्थ, सुरेंद्र यादव व रविंद्र सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
मुकदमें के अनुसार महराजगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के दवा फार्मेसिस्ट राधेश्याम वर्मा की पत्नी गायत्री वर्मा ने 30 दिसम्बर 2004 को स्थानीय थाने में अपने पति के अस्पताल में कार्यरत दाई लालदेई के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में राधेश्याम वर्मा ने पीड़िता का डाक्टरी मुआयना भी कराया था। इसीको लेकर हत्यारोपी राधेश्याम वर्मा को जान से मारने की धमकी दिए थे। घटना के दिन अक्षबर तिराहे को जाने वाले रास्ते पर गायत्री के पति की आरोपियों ने हत्या कर दी। इस मामले में महराजगंज थाना पुलिस ने भीषम सिंह पुत्र विजय बहादुर, चिलमन पुत्र कवल सिंह, संतोष सिंह पुत्र शमशेर बहादुर सिंह, सुरेंद्र व रविंद्र तथा मंटू उर्फ सिद्धार्थ के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
सत्र परीक्षण के दौरान इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता पीआर सरोज ने वादी मुकदमा गायत्री वर्मा समेत कुल 8 गवाहों को अदालत में पेश करते हुए अपने तर्को को रखा। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के बाद आरोपी चिलमन उर्फ सुरेंद्र सिंह व भीषम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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