हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद
आजमगढ़: अपर सत्र न्यायाधीश (टीईसीपी) प्रथम एसपी त्रिपाठी की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपित दो लोगों को उम्रकैद की सजा के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
मुकदमे के अनुसार 12 अक्टूबर वर्ष 2008 को अतरौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम गजोधरपट्टी भेदौरा के इन्द्रजीत यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसने कहा था कि उसके चचेरे भाई रामजीत पुत्र हरिराम 11 अक्टूबर की रात भेदौरा बाजार स्थित अपने मकान में बैठा था। उसी समय संतोष सिंह पुत्र नरेन्द्र बहादुर सिंह व अवधेश उर्फ चुन्नू पुत्र सीताराम निवासी ग्राम नाऊपुर रामजीत के पास आये और कहा कि आपका 50 हजार रुपया उधार लिया था, चलिए घर पर दे दें। इस पर रामजीत उनके साथ बाइक पर नाऊपुर की ओर चला गया। रास्ते में बाइक एक स्थान पर रुकी और दोनों ने कहा कि यहीं हिसाब कर देते हैं। आरोप है कि संतोष ने रामजीत को पकड़ लिया और उसके ललकारने पर अवधेश ने तमंचे से सीने में गोली मार दी। घटना की जानकारी पर रामजीत को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उक्त सजा का निर्धारण किया।
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