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अनियमितता में राशन की दो दुकानें निलंबित

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लापरवाही व अनियमितता बरते जाने पर मुबारकपुर न

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 May 2017 01:00 AM (IST)Updated: Wed, 24 May 2017 01:00 AM (IST)
अनियमितता में राशन
की दो दुकानें निलंबित
अनियमितता में राशन की दो दुकानें निलंबित

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लापरवाही व अनियमितता बरते जाने पर मुबारकपुर नगर पालिका के दो कोटेदारों की दुकानों को जहां निलंबित कर दिया गया वहीं आधा दर्जन कोटेदारों की जमानत राशि भी जब्त कर ली गई। यह कार्रवाई एसडीएम सदर अभय कुमार मिश्रा के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक ने की है। इससे नगर पालिका क्षेत्र के कोटेदारों में हड़कंप की स्थिति व्याप्त है।

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जिन कोटेदारों की दुकानें निलंबित की गई है उनमें मजहर व श्याम जी अग्रवाल शामिल हैं। इसके अलावा मुरली राम, रीता जायसवाल, शमीम अनवर, नंदलाल, रामअवध की जमानत राशि जब्त की गई है। नगर पालिका मुबारकपुर के उपभोक्ताओं ने एसडीएम सदर के यहां इन कोटेदारों की शिकायत की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने पूर्ति निरीक्षक विजय कुमार साहनी से जांच करवाई थी। जांच में इन कोटेदारों की तमाम अनियमितताएं सामने आई थी। पूर्ति निरीक्षक ने इन सभी कोटेदारों की रिपोर्ट बनाकर एसडीएम को सौंप दी थी। इस आधार पर एसडीएम ने दो दुकानों को निलंबित करते हुए छह की जमानत राशि जब्त करने का निर्देश दिया है। एसडीएम के इस कार्रवाई से कोटेदारों में हड़कंप की स्थिति व्याप्त है। एसडीएम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही व अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम कोटेदार खाद्यान्न वितरित नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से पात्र लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। पूर्ति निरीक्षक विजय कुमार साहनी ने कहा कि अभी भी तमाम कोटेदारों की अनियमितता की शिकायत की गई है। इनकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।


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