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लोहिया आवास आवंटन में सचिव पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : विकास खंड पल्हना के ग्राम पंचायत अधिकारी संतोष कुमार ¨सह को एक बार पुन: अन

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 Mar 2017 01:01 AM (IST)Updated: Fri, 31 Mar 2017 01:01 AM (IST)
लोहिया आवास आवंटन में सचिव पर गिरी गाज
लोहिया आवास आवंटन में सचिव पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : विकास खंड पल्हना के ग्राम पंचायत अधिकारी संतोष कुमार ¨सह को एक बार पुन: अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया। ब्लाक मुख्यालय से संबद्ध करते हुए सहायक विकास अधिकारी पंचायत लालगंज को जांच अधिकारी नामित किया गया है। प्रकरण की पूर्ण छानबीन कर विलंबतम तीन सप्ताह के अंदर आरोप पत्र गठित कर डीपीआरओ कार्यालय में प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया है।

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उप निदेशक पंचायत डीपीआरओ जयदीप त्रिपाठी ने बताया कि विकास खंड तरवां में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी संतोष कुमार ¨सह को 30 जुलाई 2015 को कतिपय आरोपों में निलंबित किया गया था। इसके बाद 24 अगस्त 2015 को उन्हें अनंतिम रूप से बहाल कर दिया गया था। इसके बाद इनकी तैनात विकास खंड पल्हना की ग्राम पंचायत भोजपुर में की गई थी। इस दौरान लोहिया आवास चयन में पांच अपात्र लाभार्थियों का चयन किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। इस प्रकरण में निलंबन के बाद अनंतिम रूप से बहाल किया गया था। एक बार पुन: वर्ष 2016-17 में चयनित डा. राम मनोहर लोहिया सग्रम विकास योजना के अंतगर्त चयनित ग्राम पंचायत भोजपुर में पांच अपात्र लाभार्थी संध्या पत्नी प्यारेलाल, रामा पुत्र दुबरी, संजाफी पत्नी रामकिशुन, गुड़िया पत्नी कमलेश एवं उषा पत्नी बलिराम को लोहिया आवास में प्रथम ²ष्टया दोषी पाया गया। यही नहीं पांच पात्र लाभार्थी कपूर पुत्र अवधेश, चौथी पुत्र जग्गा, संतराजी पत्नी प्रह्लाद, दुलारी पत्नी सुखनंदन एवं मंगरा पत्नी लग्गन का जानबूझ कर चयन न करने में प्रथम ²ष्टया दोषी पाया गया। कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन किए जाने प्रति प्रथम ²ष्टया दोषी पाया गया।


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