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बिना यूआइएन वाले लाइसेंस होंगे अवैध

आ•ामगढ़ : अपर जिलाधिकारी प्रशासन आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि जनपद में एनआइसी द्वारा विकसित

By Edited By: Published: Mon, 03 Aug 2015 11:33 PM (IST)Updated: Mon, 03 Aug 2015 11:33 PM (IST)
बिना यूआइएन वाले लाइसेंस होंगे अवैध

आ•ामगढ़ : अपर जिलाधिकारी प्रशासन आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि जनपद में एनआइसी द्वारा विकसित किए गए एनडीएएल साफ्टवेयर पर समस्त शस्त्र लाइसेंसधारियों एवं उनके शस्त्र लाइसेंसों/शस्त्रों का राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार किए जाने के क्रम में डाटा एंट्री का कार्य जनपद में प्रगति पर है। डाटा एंट्री के उपरांत सृजित यूआईएन (यूनिक आडेन्टीफिकेशन नंबर) समस्त लाइसेसियों को प्रदान किया जाएगा। आगामी एक अक्टूबर के बाद बिना यूआइएन वाले लाइसेंस वैध नहीं रह जाएंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि कार्य को गति प्रदान करने और किसी भी लाइसेंसी का सूचना फीड होने को ²ष्टिगत रखते हुए शस्त्र लाइसेंसियों की सुविधा हेतु जनहित में एक वेब पोर्टल तैयार कर जारी किया गया है। वांछित सूचनाएं आगामी 28 सितंबर 2015 तक संबंधित पोर्टल पर फीड कर देवें। आगामी एक अक्टूबर के उपरांत यूआइएन के अभाव में यदि किसी लाइसेंस धारक का शस्त्र लाइसेंस अवैध होता है तो उसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होगा।


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