अधिवक्ताओं ने डीएसओ को सौंपा ज्ञापन
आजमगढ़ : माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद आधार कार्ड को जरूरी बनाए जाने को लेकर जनपद
आजमगढ़ : माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद आधार कार्ड को जरूरी बनाए जाने को लेकर जनपद के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को जिला पूर्ति अधिकारी से मिला और राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड की बाध्यता समाप्त करने की मांग की।
अधिवक्ताओं का कहना है कि उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि आधार कार्ड किसी भी सरकारी या अर्धसरकारी विभागों में आवश्यक नहीं है। यदि किसी विभाग द्वारा आधार कार्ड की बाध्यता की जाती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी परन्तु इस समय राशन कार्ड बनवाने हेतु उचित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा मुखिया का आधार कार्ड की बाध्यता कर दी गई है। इसी प्रकार अन्य विभागों में भी आधार कार्ड जबरदस्ती मांगा जा रहा है। इससे कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा जो राशन कार्ड हेतु फार्म उपलब्ध कराए गए हैं। वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ¨प्रटेड फार्म जारी किए गए हैं। उक्त फार्म पर भी सी नं दस में मुखिया का आधार कार्ड ही मांगा जा रहा है। इसके अलावा कोई पहचान पत्र मान्य नहीं है। इससे आमजन बहुत ही परेशान हैं। ऐसे में आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। ताकि लोगों को सहुलियत मिल सके। इस अवसर पर मसरूल हसन, मो. तारिक, प्रमोद, अनिल कुमार एडवोकेट आदि उपस्थित थे।