दोहरे हत्याकांड में प्रधान सहित तीन को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, औरैया : पुरानी रंजिश के चलते ग्राम विलावा निवासी पूर्व प्रधान श्याम किशोर त्रिपाठी
जागरण संवाददाता, औरैया : पुरानी रंजिश के चलते ग्राम विलावा निवासी पूर्व प्रधान श्याम किशोर त्रिपाठी उर्फ छुटकी सहित दो लोगों की अप्रैल 2010 में सरेशाम मुरादगंज चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी विलावा के प्रधान बबलू सहित तीन लोगों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने उम्रकैद की सजा दी है।
विलावा निवासी रमा शंकर पुत्र दर्शन लाल ने कोतवाली अजीतमल ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 22 अप्रैल 2010 को वीरभान पुत्र ध्यान ¨सह निवासी कस्बा अजीतमल, रजनीश निवासी विलावा व उसका भाई पूर्व प्रधान श्याम किशोर उर्फ छुटकी एक साथ कार से गांव से रोशनपुर बहन के यहां जा रहे थे। साथ में वीरभान अपनी लाइसेंसी रायफल लिए थे। मुरादगंज चौराहे पर पहले से घात लगाए खड़े बबलू (वर्तमान प्रधान विलावा) पुत्र बृजलाल, बदन ¨सह पुत्र अमर ¨सह, महेंद्र ¨सह पुत्र होती लाल निवासी विलावा तथा दो अज्ञात लोगों ने फाय¨रग की। इससे वीरभान व भाई श्याम किशोर त्रिपाठी को गोलियां लगी। आरोपी ताबड़तोड़ फाय¨रग कर मौके से भागने लगे तो इसमें से एक हमलावर को जनता ने पुलिस के सिपुर्द किया था। घायलावस्था में वीरभान व श्याम किशोर को सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहां दोनों की मृत्यु हो गई। इस दोहरे हत्याकांड का मुकदमा प्रधान बबलू, बदन ¨सह, महेंद्र ¨सह व सैयद मो. अफरोज उर्फ साहिल पर चला। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी जितेंद्र ¨सह तोमर व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने हत्यारोपी बबलू, महेंद्र ¨सह व सैयद मो. अफरोज उर्फ साहिल को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सजा सुनाए जाते समय महेंद्र ¨सह न्यायालय में मौजूद नहीं था। कोर्ट ने महेन्द्र ¨सह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया व उसके जामिनदारों के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दायर कर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। आरोपी बदन ¨सह को कोर्ट ने केवल दफा 25 आयुध अधिनियम का दोषी माना और तीन वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। बदन के वकील पंकज मिश्र ने बताया कि बदन सुनाई गई सजा से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है। अत: उसकी सजा समायोजित हो जाएगी।