दहेज हत्या के आरोपी ससुर की जमानत याचिका खारिज
जागरण संवाददाता, औरैया : सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने थाना अयाना क्षेत्र के ग्राम भासौन में एक वि
जागरण संवाददाता, औरैया : सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने थाना अयाना क्षेत्र के ग्राम भासौन में एक विवाहिता की दहेज हत्या के आरोपी ससुर गंगा ¨सह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार रामकरन ¨सह ने न्यायालय को 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश कराके दहेज हत्या का मुकदमा थाना अयाना में पंजीकृत कराया था। आरोप है कि रामकरन ने पुत्री सोनी की शादी सात वर्ष पहले भासौन निवासी उपेंद्र ¨सह उर्फ दीपू के साथ की थी। आरोप है कि दहेज में मोटर साइकिल व सोने की मांग को लेकर ससुर गंगा ¨सह, सास, चचेरा देवर, चाची, चाचा, चचेरा भाई व ननद ने मारपीट की तथा तीन जून 2014 को उसकी हत्या कर दी। पति उपेंद्र किसी अपहरण के केस में जिला कारागार में निरुद्ध है। पुलिस ने विवेचना में मामले में एफआर लगा दी, लेकिन रामकरन के प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों के विचारण के लिए बुलाया। 65 वर्षीय ससुर गंगा ¨सह निवासी भासौन तीन फरवरी 2017 से जेल में निरुद्ध हैं। उसके जमानत प्रार्थनापत्र पर सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी जितेंद्र ¨सह तोमर व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने आरोपी ससुर गंगा ¨सह की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट इस मामले के चार अन्य सह अभियुक्तों की भी जमानत पूर्व में खारिज कर चुका है।
जिला जजी में महाशिवरात्रि पर्व का भंडारा
औरैया : जिला बार एसोसिएशन ने जिला जजी स्थित भोले शंकर मंदिर में महाशिवरात्रि पर 24 फरवरी को अखंड रामायाण व भंडारा का आयोजन तय किया है। अध्यक्ष इंद्रपाल ¨सह भदौरिया, महामंत्री संजीव चतुर्वेदी, अशोक अवस्थी, शैलेश पप्पल चौबे, अनूप त्रिपाठी, अतुल शुक्ल व शिवम शर्मा ने बताया कि शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष यह धार्मिक आयोजन व भंडारा होता है।