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बंजर भूमि पर कब्जा करने के मामले में अस्सी हजार जुर्माना

संवाद सहयोगी, बिधूना (औरैया): ग्रामसभा की बंजर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसे विद्यालय भवन की

By Edited By: Published: Tue, 17 Jan 2017 01:00 AM (IST)Updated: Tue, 17 Jan 2017 01:00 AM (IST)
बंजर भूमि पर कब्जा करने के मामले में अस्सी हजार जुर्माना
बंजर भूमि पर कब्जा करने के मामले में अस्सी हजार जुर्माना

संवाद सहयोगी, बिधूना (औरैया): ग्रामसभा की बंजर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसे विद्यालय भवन की चहारदीवारी में शामिल करने के आरोप में विद्यालय के प्रबंधक पर अस्सी हजार का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय ने क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर की है। उस भूमि से विद्यालय के प्रबंधक को बेदखल कर दिया गया है साथ ही वसूली के लिए न्यायालय से नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसील क्षेत्र की ग्रामसभा एरवा टिकटा में बंजर भूमि पर छह वर्ष पहले राजदेव ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। वह वहां पर आर्य गुरुकुल विद्यालय का भवन बनवा रहे थे। उन्होंने इस जमीन पर विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण करा लिया था। इस संबंध में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बेदखली की रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मामले में सुनवाई के बाद तहसीलदार अजीत कुमार यादव के न्यायालय ने आरोपी को वहां से बेदखल करने व अस्सी हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया।


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