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वकील की हत्या के आरोपी को उम्र कैद

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू ¨सह ने जनवरी 2010 में तहसील बिधूना के वकी

By Edited By: Published: Thu, 01 Dec 2016 06:32 PM (IST)Updated: Thu, 01 Dec 2016 06:32 PM (IST)
वकील की हत्या के आरोपी को उम्र कैद

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू ¨सह ने जनवरी 2010 में तहसील बिधूना के वकील उदय नरायन कश्यप की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के आरोपी राजकुमार ¨सह को उम्र कैद व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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गांव पुरवा दला निवासी अतुल कुमार ने कोतवाली बिधूना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि करीब 15 दिन पहले उसके पिता वकील उदय नरायन ने आरोपी राजकुमार ¨सह पुत्र गजराज ¨सह के छोटे भाई जगदीश ¨सह से डेढ़ बीघा जमीन मौजा निवादा मलखान में मां माया देवी के नाम खरीदी थी। इसी बात को लेकर राजकुमार ¨सह उसके पिता उदय नरायन से रंजिश मानता था। 15 जनवरी 2010 को उसके पिता उदय नरायन कश्यप अपने गांव पुरवा दला से वकालत करने साइकिल से तहसील बिधूना जा रहे थे। तभी चंदरपुर चौराहे से थोड़ा आगे गांव का राजकुमार ¨सह सेंगर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घात लगाए खड़ा मिला। उसने उदय नरायन को साइकिल से धक्का मारकर गिरा दिया। कुल्हाड़ी से गर्दन व सिर पर वार किया। इससे उनके शरीर में काफी चोटें आयीं। घायल अवस्था में बिधूना स्थित अस्पताल से रेफर कर दिया गया। सैफई में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुकदमा आरोप पत्र लगने के बाद एडीजे लल्लू ¨सह की कोर्ट में चला। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मिश्र व बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे ने अभियुक्त राज कुमार ¨सह पुत्र गजराज ¨सह निवासी पुरवा दला को उम्र कैद व 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। सत्र लिपिक चंद्रशेखर शुक्ल ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वसूले गए अर्थदंड से 25 हजार रुपए उदय नरायन के परिवार को प्रतिकर के रूप में दिलाने के आदेश कोर्ट ने दिए। सजा पाए राजकुमार ¨सह को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।


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