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हत्या में तीन आरोपियों को दस वर्ष की कैद

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश रामअवतार यादव ने औरैया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कबीरपुर

By Edited By: Published: Wed, 20 Jul 2016 01:00 AM (IST)Updated: Wed, 20 Jul 2016 01:00 AM (IST)
हत्या में तीन आरोपियों को दस वर्ष की कैद

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश रामअवतार यादव ने औरैया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कबीरपुर में लाठियों से वार कर एक व्यक्ति की हत्या करने व कई लोगों को घायल करने के तीन अभियुक्तों को दस वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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कबीरपुर निवासी रामऔतार 16 नवंबर 2004 की शाम अपने घर के सामने पिता जयराम, माता सोमवती व भाई रामशंकर के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गांव के मेवालाल पुत्र तिजौली रैदास, बनेश्वर दयाल, श्यामसुंदर व रामकुमार उर्फ चंद्र प्रकाश रैदास आये। गालियां देते हुए माता पिता व भाई के सिर में वार कर दिया। इससे उनकों काफी चोटें आईं। सभी घायलों को थाने लाया गया बाद में जयराम की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान 24 अप्रैल 2013 में आरोपी रामकुमार उर्फ चंद्रप्रकाश की मृत्यु हो गई। यह मुकदमा एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट दो में रामअवतार यादव के समक्ष चला। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी प्रमोद यादव व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी मेवालाल, बानेश्वर दयाल व श्याम सुंदर को दोषी माना। धारा 304 व धारा 34 में दस दस वर्ष की कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। धारा 323 में छह छह माह व 504 में एक एक वर्ष की कैद की सजा दी गई। पेशगार बड़ेलाल शर्मा व सत्र लिपिक विजय गुप्ता के अनुसार वसूले गये अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी सोमवती को बतौर क्षतिपूर्ति देने आदेश कोर्ट ने दिया। सजा पाये तीनों अभियुक्तों को इटावा जेल भेज दिया गया।


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