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प्राणघातक हमले के तीन आरोपी बरी

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) महफूज अली ने थाना अछल्दा क्षेत्र के

By Edited By: Published: Wed, 22 Jun 2016 01:00 AM (IST)Updated: Wed, 22 Jun 2016 01:00 AM (IST)
प्राणघातक हमले के तीन आरोपी बरी

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) महफूज अली ने थाना अछल्दा क्षेत्र के ग्राम दिवरिया में प्राणघातक हमला करने के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर बरी कर दिया। ग्राम दिवरिया निवासी गंगा ¨सह ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट लिखाई कि तीन जुलाई 2009 की रात करीब दो बजे उसके गांव के सेवेन्द्र ¨सह व देवेन्द्र पुत्र मलखान ¨सह व कल्लू पुत्र मलखान ¨सह ने उसके बगल में सो रहे भाई उजागर ¨सह पर फर्सा व फावड़ा से प्राणघातक हमला कर उन्हें घायल कर दिया। यह मुकदमा आरोप पत्र के बाद एडीजे (फास्ट ट्रैक) कोर्ट में चला। विचारण में मामले के साक्षी पक्षद्रोही घोषित हो गए। अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता बलराम ¨सह चौहान की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में तीनों नामजद आरोपी सेवेन्द्र ¨सह, देवेन्द्र ¨सह व कल्लू को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर बरी कर दिया।

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चोरी का मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

औरैया : बीती 18 जून की रात शहर कोतवाली के मोहल्ला सत्तेश्वर निवासी श्याम बेटी के घर में चोर घुस गए थे। घटना के वक्त महिला व उसके परिजन अपनी रिश्तेदारी में गए थे। कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में महिला ने चालीस हजार रुपए व पायल, करधनी आदि चोरी चले जाने की बात कही है। मामले की जांच दरोगा सतेन्द्र ¨सह को सौंपी गई है। कोतवाल का कहना है कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।


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