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पत्नीहंता को उम्र कैद की सजा

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) राम अवतार यादव ने ग्राम सेनपुर मे

By Edited By: Published: Fri, 13 May 2016 06:53 PM (IST)Updated: Fri, 13 May 2016 06:53 PM (IST)
पत्नीहंता  को उम्र कैद की सजा

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) राम अवतार यादव ने ग्राम सेनपुर में पत्नी की हत्या के आरोपी जितेंद्र कुमार को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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मुकदमा वादी वंशलाल ने कोतवाली औरैया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री राखी देवी की शादी जितेंद्र कुमार पुत्र राम चरन निवासी सेनपुर के साथ ग्यारह वर्ष पूर्व हुई थी जिससे उसके दो बच्चे हैं। शादी के बाद से ही पति परेशान कर गरीबी का ताना देते थे। पुत्री पति की उपेक्षा के कारण कुंठित रहती थी तथा 25 सितंबर 2012 को उसकी पुत्री राखी देवी पति की प्रताड़ना के कारण मर गई तो पति ने शव को गायब कर दिया। 26 सितंबर 2012 तक वादी शव तलाशता रहा न मिलने पर रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने बाद में जितेंद्र को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर राखी की लाश दो बोरों से एक खेत में बरामद की। इस मामले में पति जितेंद्र कुमार, उसके पिता राम चरन, मां सुख देवी, शैलेन्द्र व उसकी पत्नी पुष्पा के विरुद्ध धारा 302, 201 में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मामला एडीजे फास्ट ट्रेक कोर्ट में चला। कोर्ट ने केवल पति जितेंद्र कुमार को हत्या का दोषी माना तथा उसे आजीवन कारावास व 15 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 201 में चार वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। शेष आरोपी राम चरन, सुख देवी, शैलेन्द्र, पुष्पा को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर बरी कर दिया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रमोद यादव ने बहस की। पेशगार बड़े लाल शर्मा ने बताया कि एडीजे राम अवतार यादव ने वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को अदा करने का भी आदेश दिया।


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