अपहरण व हत्या के दो आरोपियों को उम्र कैद, 22 हजार जुर्माना
औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सत्य प्रका
औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सत्य प्रकाश द्विवेदी ने नगर के बहुचर्चित अनमोल बरसइयां हत्याकांड के दो अभियुक्त अहिवरन ¨सह व अशोक कुमार लोधी को आजीवन कारावास व 22- 22 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। एक सह आरोपी दोषमुक्त हो गया।
घटनाक्रम के अनुसार नगर के मध्य स्थित मोहल्ला महावीरगंज निवासी तेल उद्योग के स्वामी सुशील बरसइयां का इकलौता आठ वर्षीय पुत्र अनमोल 23 सितंबर 2008 की शाम करीब 5 बजे घर से खेलने के लिए बाहर निकला, लेकिन इसके बाद गायब हो गया। सभी जगह उसकी खोज की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। अगले दिन मोहल्ला निवासी बृजेंद्र गुप्त ने बताया कि 23 सितंबर की शाम 6.45 बजे सुशील के तेल मिल का एक नौकर अहिवरन ¨सह अनमोल की अंगुली पकड़कर बड़े चाय वाले तिराहे के पास खड़ी स्कार्पियो नंबर यूपी 79ए-6070 में अनमोल को बैठा रहा था। उक्त कार में मुकेश दुबे, अशोक लोधी, कमलेश लोधी पहले से बैठे थे। इस बात की पुष्टि सुभाष चौराहे पर खड़े गवाहों ने उधर से गाड़ी गुजरते देख की। नौकर अहिवरन ¨सह को पकड़ा गया तो उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि 20 हजार रुपए का लालच उसे दिया गया था कि अनमोल को उसके सुपुर्द कर दे, बाद में लंबी रकम फिरौती की वसूलेंगे। अपहृत बालक सुरक्षित रहे इसलिए अनमोल के परिजन मुकेश अशोक आदि से संपर्क करते रहे। अपहरणकर्ताओं को जब यह पता चला कि उसके नाम नौकर अहिवरन ¨सह ने उजागर कर दिए तो उन्होंने क्रूरता की सीमाएं तोड़ अनमोल की गला घोंटकर हत्या कर दी व शव को दयालपुर के सामने हाइवे के किनारे नाले में डाल दिया। शव मिलने पर सुशील बरसइयां ने अहिवरन ¨सह पुत्र जैसीराम जोधी निवासी दयालपुर औरैया, मुकेश दुबे पुत्र महेश चंद्र निवासी बदनपुर, अशोक लोधी पुत्र मुकुट लोधी निवासी ब्रह्मनगर व कमलेश लोधी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। एक आरोपी कमलेश के हाजिर न होने पर पत्रावली अलग कर दी गई। शेष 3 के विरुद्ध एडीजे दस्यु उन्मूलन कोर्ट में मुकदमे का विचारण हुआ। अपर जिला जज सत्य प्रकाश दुबे ने मुकेश दुबे को दोषमुक्त इस बात पर कर दिया कि वह प्रयुक्त कार का स्वामी था तथा कार बैंक में लगी थी। उसके विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिले। नौकर अहिवरन ¨सह, अशोक लोधी को अपहरण का दोषी माना व दोनों को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड, 364 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। मुकदमा वादी सुशील बरसइयां निर्णय के समय कोर्ट परिसर में मौजूद थे।